New Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है। अब इस दिशा में एक अहम अपडेट सामने आया है। 8th Pay Commission की कमेटी अपने गठन के बाद पूरी तरह active हो चुकी है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन (pension) से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों की review कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आयोग तय timeline के भीतर अपनी recommendations सरकार को सौंपेगा। पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़ें।
देश के करोड़ों central government employees और pensioners लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में साफ किया है कि 8th Pay Commission का गठन हो चुका है और यह आयोग अपनी तय समयसीमा के अंदर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। यह जानकारी राज्यसभा सांसद जावेद अली खान (Rajya Sabha MP Javed Ali Khan) के सवाल के लिखित जवाब में दी गई।
18 महीने में आएंगी सिफारिशें
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary) ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके Terms of Reference को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सरकार को अपनी recommendations सौंपेगा। यानी पूरी प्रक्रिया एक तय framework और timeline के तहत आगे बढ़ेगी।
वेतन, भत्ते और पेंशन पर फोकस
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, allowances और pension से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर सिफारिशें देने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग इन सभी बिंदुओं की गहन समीक्षा कर final report सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे policy decisions लिए जाएंगे।
पेंशनभोगियों के साथ नहीं होगा भेदभाव
एक अन्य सवाल के जवाब में यह चिंता जताई गई थी कि क्या Finance Bill 2025 के जरिए रिटायरमेंट डेट (retirement date) के आधार पर पेंशनर्स में भेदभाव संभव हो गया है। इस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा कि pensioners के बीच सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर किसी तरह का discrimination नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि central government employees की पेंशन Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (पहले CCS Pension Rules, 1972) और Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 के तहत तय होती है। साथ ही, सरकार समय-समय पर स्वीकृत Pay Commission की सिफारिशों को orders के जरिए लागू करती है।
पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वेतन आयोग expert bodies होते हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए pay scales, allowances और pension की सिफारिश करते हैं। Finance Act 2025 का Part-IV मौजूदा पेंशन नियमों और Consolidated Fund of India से जुड़ी पेंशन liabilities को वैध मानता है। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा civil या defence pension में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
8th Pay Commission की हालिया गतिविधियां
सरकार ने जानकारी दी कि जनवरी 2026 में NC-JCM (Staff Side) ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग के लिए office और residential accommodation allocate कर दिया गया है। इसके अलावा, जनवरी में ही आयोग में PSo, Sr.PPs, PPS और PS जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नया vacancy circular भी जारी किया गया है।
कुल मिलाकर, सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि 8th Pay Commission तय प्रक्रिया और schedule के अनुसार आगे बढ़ रहा है। साथ ही, pension से जुड़े existing rules में फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

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