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80लाख की बेनामी सम्पत्ति कुर्क, डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई

गाजीपुर जिले के जमानियां कोतवाली क्षेत्र के बेटावर कला ‌में आज सोमवार को एसपी ग्रामीण अभिषेक भारती, एसडीएम भारत भार्गव, सीओ विजय आनंद शाही, कोतवाल जमानिया वंदना सिंह, निरीक्षक तारावती यादव, सहित राजस्व कर्मी व अन्य भारी महिला/ पुरूष पुलिस बल की उपस्थिति में गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतराज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य अंकित राय उर्फ प्रवीण राय के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई 80 लाख की अचल सम्पत्ति 10 बिसवा 15 धूर जमीन प्रशासन ने आज कुर्क कर लिया। जिससे क्षेत्र सहित अपराधियों में हड़कम्प मच गया।

एसपी ग्रामीण ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोह के सदस्य बेटावर कला निवासी अंकित राय उर्फ प्रवीण के द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित बेनामी सम्पत्ति अपनी मां किरन देवी के नाम बेटावर मौजा जमानियॉ तहसील क्षेत्र में खाता संख्या 212 गाटा संख्या 39 जिसका रकबा 0.1365 हेक्टेयर भू-सम्पति क्रय की गयी थी। उसे आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया।

डीएम ने दिए थे कुर्की के आदेश

पुलिस अधिकारियों न बताया कि अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय मादक पदार्थों की तस्करी में काफी दिनों से लिप्त है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिलदारनगर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की अचल सम्पत्ति के कुर्की के आदेश को हरी झंडी दे दी।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों में लिप्त हो बेनामी सम्पत्ति अर्जित की है। तस्कर के खिलाफ जमानिया थाना क्षेत्र में मादक दव्य, गैंगस्टर सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।

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