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Unlock 4 की गाइडलाइन जारी, बिहार में किसे मिलेगी छूट और किन पर होगा प्रतिबंध?


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश शनिवार को जारी कर दिए। अनलॉक- 4 की गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि नौंवी या बारहवीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाजत कंटेन्मेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी। बता दें बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन और अनलॉक के गाइडलाइन का अक्षरत: पालन करती आ रही है। इसलिये लगभग यह तय माना जा रहा है कि अनलॉक 4 के गाइडलाइन का भी राज्य सरकार पूरी तरह पालन करेगी। हालांकि अभी तक बिहार सरकार की ओर से अनलॉक 4 को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 

राज्य बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे
राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नही कर पाएंगे। उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा।

राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति
उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर,  तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।

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