उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने के मामले को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय आर. भूसरेड्डी ने एक बयान जारी कर ग्राहकों से अपील की है कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का भुगतान न करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा गया, तो उससे डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।