माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए गाजीपुर पुलिस ने शनिवार को अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी गाजीपुर की ओर से दो-दो बार शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के बावजूद शस्त्र जमा नहीं करने के मामले में कार्रवाई की गई है। मुख्तार के खिलाफ गृहक्षेत्र की कोतवाली मुहम्मदाबाद में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस वारंट और रिमांड की तैयारी कर रही है। इस कोतवाली में पहले से भी तीन केस में मुख्तार अंसारी नामजद हैं।
पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर की कोतवाली मुहम्मदाबाद में शनिवार को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के नए केस में तहत मुख्तार अंसारी को नामजद किया है। मुहम्मदाबाद सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों के चलते जिलाधिकारी गाजीपुर ने उसके दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए थे।
डीएम गाजीपुर ने 1996 में मुख्तार की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया था तो 2017 में राइफल का लाइसेंस का भी निरस्तीकरण हो गया। दोनों लाइसेंस निरस्त होने के बाद डीएम कार्यालय ने नोटिस जारी कर तामीला कराया और शस्त्रों को जमा करने का आदेश जारी किया। पुलिस और प्रशासनिक कवायदों के बावजूद मुख्तार अंसारी की ओर से टालमटोल किया गया और शस्त्र नहीं जमा कराए गए। मुख्तार उन अवैध शस्त्रों को अपने पास रखे हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच कई वर्ष से चल रही थी लेकिन फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। अब फिर मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया गया है।
उधर, गाजीपुर पुलिस ने अलग-अलग थानों में मुख्तार से जुड़े पुराने मामले खंगालने शुरू कर दिए हैं। मुहम्मदाबाद सीओ राजीव द्विवेदी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों और अधूरी पड़ी सरकारी सूचनाओं में कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है।