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गाजीपुर: व्यापारिक गतिविधियों को 18 मई से सशर्त चलाने की अनुमति


दिलदारनगर:  लॉकडाउन के कारण नगर में बंद दुकानों को खोलवाने की उद्योग व्यापार मंडल की मांग को तहसील प्रशासन ने पूरा कर दिया। एसडीएम सेवराई द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सशर्त व्यापारिक गतिविधियों को श्रेणी में बांटकर अलग-अलग दिनों में चलाने की अनुमति 18 मई से दिए जाने से व्यापारियों में खुशी व्याप्त है। वहीं बाजार स्थित पुरानी सब्जी एवं फल मंडी को लॉकडाउन अवधि तक नवीन उप कृषि मंडी स्थल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

सभी दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर व साबुन रखना होगा। अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर रह सकेंगे। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक होगा। क्षेत्र में एकल दुकानें कालोनी तथा आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें को अनुमति के उपरांत ही खोला जा सकता है। अन्य दुकानें जो किसी श्रेणी में नहीं हैं वे अपराह्न 11 से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। इस आदेश के उल्लंघन पर दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही दुकान को सील किया जाएगा।

इस तरह खुलेंगी दुकानें
सुबह 6 से 10 बजे प्रत्येक दिन 
  • मेडिकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी, किराना, मिठाई, बेकरी, खोवा, पनीर।
  • सुबह 10 से शाम 4 बजे तक (सोम, बुधवार, शुक्रवार) इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, हार्डवेयर, मोबाइल, पेंट, बिल्डिग मैटेरियल, टायर ट्यूब, आयरन, सीमेंट, घड़ी, मशीनरी, वेल्डिग, कंप्यूटर स्पेयर पा‌र्ट्स, मार्बल टाइल्स, सेनेटर वेयर, फैब्रिकेशन, प्रिटिग प्रेस,़फोटो स्टेट मशीन,कृषि संबंधित उपकरण यंत्र।

  • सुबह 10 से शाम 4 बजे तक (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार) - ज्वेलरी शाप, कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, जूता, दर्जी, बर्तन, चश्मा दुकान, जनरल स्टोर, कास्मेटिक, गिफ्ट आइटम्स, खिलौना, खेल सामग्री, झोला, रस्सी, मैट, झाड़ू, सूटकेश, बैग, स्टेशनरी, बुक स्टाल, खाद, बीज, रासायनिक उर्वरक दवाएं, पशु आहार, भूसा कोयला।

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