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यूपी कैबिनेट फैसला : व्यापारियों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 अक्टूबर तक


उत्तर प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर विभाग के दायरे में आने वाले व्यापरियों पर लम्बित ब्याज व अर्थदण्ड की माफी योजना की समय सीमा 31 अक्टूबर कर दी है। लॉकडाउन के कारण यह निर्णय लिया गया। पहले यह छूट 31 मार्च तक थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया। इससे 23439 व्यापारियों को फायदा होगा। लंबित ब्याज व अर्थदंड की यह धनराशि 23457.96 करोड़ रुपये है। यह पैसा विभाग के पास आने का अनुमान है। हमीरपुर में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की भूमि निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

गन्ना विकास परिषद के सभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। यह प्रस्ताव परिषद के सदस्यों की ओर से लाया जा सकता है अगर सभापति पर अवैध तरीके से या गैरकानूनी काम करने का आरोप हो। गन्ना समितियों में यह व्यवस्था से पहले से ही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरी विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-8-क के पश्चात नई धारा-8-स बढ़ाये जाने हेतु विधायी संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की परिधि में वाले अधिसूचित जिन्सों की सूची में से 45 जिन्सों को निर्दिष्ट कृषि की सूची से अपवर्जित किये जाने एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद नियमावली 1965 के नियम-130 में संशोधन किया गया है।

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