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गाजीपुर जिला जेल में बंदियों से मुलाकात बंद, नियम लागू

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने एहतियातन जेल में बंदियों से मुलाकात पर फिर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव (गृह अवनीश अवस्थी की ओर से शनिवार को जारी इस आशय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अनिश्चित काल तक प्रभावी रहेगा। 

गाजीपुर जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि जेल में कैदियों से मुलाकात कोरोना की पहली लहर शुरू होने के बाद मार्च 2020 में बंद कर दी गई थी लेकिन पिछले साल 13 अगस्त से मुलाकात की व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। हालांकि मुलाकात कोरोना को लेकर जारी गाइड के तहत ही कराई जा रही थी। मुलाकातियों की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी। मुलाकात सप्ताह में शनिवार को छोड़कर शेष सभी दिन कराई जा रही थी। 

जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में नए कैदियों को 14 दिन के लिए अलग बैरक में रखा जा रहा है। एक सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में संक्रमित कैदी को जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए एल-वन हॉस्पिटल में दाखिल कराने का आदेश है। मौजूदा वक्त में गाजीपुर जेल में कुल करीब एक हजार कैदी हैं। इनमें 37 महिलाएं शामिल हैं।

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