इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच सोमवार को बंद रहेगी। दोनों जगह अदालतें बैठेंगी और न ही मुकदमों का दाखिला होगा। महानिबंधक आशीष गर्ग की अधिसूचना के अनुसार यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम एम शांतनागोदर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के बाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव पर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट को चार दिन के लिए बंद किया गया था। 26 अप्रैल को अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होनी थी।
यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने पांच जनवरी 2021 को निस्तारित हो चुकी स्वतः कायम जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए जारी किया है। खंडपीठ ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 व 227, सीआरपीसी की धारा 482 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। दो जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभागों आदि के बेदखली, खाली कराने के आदेशों व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भी 31 मई तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी को परेशानी हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा।