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जनपद के 699 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को होगा समाप्त, पंचायत राज निदेशक ने जारी किया निर्देश

जनपद के 699 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। पंचायत राज निदेशक किंजल सिंह की ओर से जिलाधिकारी को जारी पत्र में कहा गया है कि ग्राम प्रधानों द्वारा चेकर के रूप में कोई भी भुगतान 25 दिसंबर के बाद मान्य नहीं होगा। समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 25 दिसंबर की रात 12 बजे अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए। शासन ने इसकी जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सौंपी है।

साथ ही निदेशक ने यह भी कहा है कि उक्त तिथि के उपरांत कोई एफटीओ (फंड ट्रांसफर आर्डर) एप्रुप किया जाता है तो इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एडीओ प्रशासक की भूमिका में होंगे। हालांकि अभी इस आशय का निर्देश नहीं जारी हुआ है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांव में संचालित सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन समेत अन्य कार्य प्रभावित होंगे। हालांकि पहले से संचालित योजनाओं को पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रशासक की होगी लेकिन ग्राम प्रधानों के बिना सहयोग के कार्य कराना आसान नहीं होगा। 

दूसरी तरफ पंचायत पूरी तरह चुनाव के मूड में आ चुका है। पंचायत चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में अधिसूचना जारी होगी। परिसीमन के बाद सबकी नजर इस वक्त पंचायत की सीट के आरक्षण पर लगी है। 

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