Type Here to Get Search Results !

Recent Gedgets

Trending News

RBI ने EMI के संबंध में नियमों में परिवर्तन किया है, जिससे ऋण लेने वालों को बड़ा लाभ होगा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन लेने वालों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से EMI से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। यदि कोई कर्जदार EMI भुगतान में असफल होता है या EMI Bounce होती है, तो RBI ने बैंकों और NBFCs को निर्देश दिया है कि वे जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन इस जुर्माने में कोई ब्याज नहीं जोड़ा जा सकता।

rbi-changes-rules-regarding-emi-borrowers-will-get-big

एक तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों की आत्मनिर्भरता पर निगरानी बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों ने दंडात्मक ब्याज (पेनाल्टी APR) का उपयोग मुनाफा बढ़ाने का तरीका बनाया था, जिससे कर्जदारों को मुश्किलें आ रही थीं। आब जब RBI ने इसे नए नियमों से नियंत्रित कर दिया है, तो बैंक और NBFCs अब उन उधारकर्ताओं पर जुर्माना लगा सकेंगे जो EMI भुगतान में अक्षम हो गए हैं, लेकिन उन्हें ब्याज नहीं लेंगे।

पीनल इंटरेस्ट पर RBI की दिशा

आरबीआई (RBI) व्यग्र है क्योंकि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कितनी बार "पीनल इंटरेस्ट" का उपयोग करते हैं. इस संदर्भ में, केंद्रीय बैंक ने नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के अनुसार, बैंकों को केवल EMI पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में संबंधित ग्राहक पर "उचित" दंड शुल्क लगाने की अनुमति होगी।

आरबीआई ने जारी की नोटिफिकेशन

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जारी "उचित उधार प्रथाएं - ऋण खातों (Fair Lending Practices - Loan Accounts) पर दंडात्मक शुल्क" नोटिफिकेशन में बताया कि बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थानों को 1 जनवरी, 2024 से दंडात्मक ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं होगी।

आरबीआई ने बताया कि यदि उधारकर्ता ऋण समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उन पर 'दंडात्मक शुल्क' लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, बैंकों द्वारा अग्रिम EMI पर लगाई जाने वाली ब्याज दरों में दंडात्मक ब्याज भी शामिल होता है यह बात आपको जानकर रुचिकर हो सकती है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad