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दुष्कर्म के दोषी मौलाना जरजिस को 10 साल कड़ी कैद की सजा, वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

युवती के साथ दुष्कर्म करने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी करार मौलाना मुहम्मद जरजिस को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) की अदालत ने सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार जैतपुरा की रहने वाली पीड़िता ने 17 जनवरी 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि इटावा का रहने वाला मौलाना जरजिस वर्ष 2013 में गोलगड्डा इलाके में तकरीर के लिए आया हुआ था। उसकी मुलाकात उससे वहीं हुई थी। उसे झांसे में फंसाकर कैंटोनमेंट स्थित होटल ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। उसे वायरल करने की धमकी देकर और शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर आया। उस दिन भी उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने और वीडियो वायरल करके बदनाम करने की धमकी देने लगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 17 जनवरी 2016 को मौलाना जरजिस के खिलाफ जैतपुरा थाने में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में पीड़िता का पक्ष पूर्व एडीजीसी अवधेश सिंह, गौतम कुमार सिंह, एडीजीसी प्रथमेश पांडेय ने रखा।

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