जिला प्रशासन एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के मतदान को लेकर जिलाधिकारी ने नियमानुसार शराब की दुकानों की बंदी का ऐलान किया है।
जिला मजिस्ट्रेट एम. पी. सिंह ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु निर्धारित मतदान दिवस 9 अप्रैल को मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय सायं 04.00 बजे से 48 घण्टे पूर्व से यानी 7अप्रैल को सायं 04.00 बजे से मतदान समाप्ति तक जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार) की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए बन्दी का आदेश दिया है। इसी के साथ मतगणना दिवस 12 अप्रैल को भी जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों से बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित करने को आदेशित किया है।
वही जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगला प्रसाद सिंह ने समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक, समस्त लेखा टीम, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पत्र प्रेषित कर बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का व्यय लेखा जमा करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 निर्धारित है।