राज्य में शनिवार रात आठ बजे से लगने वाले 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति रहेगी। समारोह के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां बरतनी होंगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शनिवार और रविवार को होने वाले शादी समारोहों के संबंध में श्री अवस्थी ने उपरोक्त निर्देश दिए हैं।
एनडीए व अन्य निर्धारित परीक्षाएं होंगी
रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमित के साथ ही साप्ताहिक बंदी वाले उद्योगों को छोड़कर फार्मास्यूटिकल, दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। इन उद्योगों के कार्मिकों को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। एनडीए की परीक्षा और अन्य निर्धारित परीक्षा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए कराने की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का परिचय पत्र पास के तौर पर मान्य होगा।
रोडवेज की बसें 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी
इसी प्रकार कोविड प्रोटोकाल का पालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन खासकर राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। प्रेस प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव ने यह दिशा निर्देश सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, सीएमओ को भेजे हैं।