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गाजीपुर जनपद में धारा 144 लागू

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ईद-उल-जुहा (बकरीद) व मुहर्रम 29 जून को मनेगा। इसके साथ ही परीक्षाएं भी करायी जाएगी। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह ने बताया कि आगामी परीक्षा व त्योहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए गाजीपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे। 

इसके साथ ही ऐसे स्थान पर पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। 

ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। उन्होंने बताया कि दो माह तक अथवा जबतक वापस नहीं लिया जाय। तब तक यह लागू रहेगा।

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