बीएसपी सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी शनिवार को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 30 मिनट तक कार्रवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 6 सितंबर तय की।
पेशी के बाद अफजाल ने ईडी की छापेमारी, संपत्ति की कुर्की पर बयान दिया। कहा कि हमने ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया। जांच एजेंसी को अनुमान था कि हमारे पास बहुत सम्पत्ति मिलेगी। नोटों की गड्डियां और सोने के बिस्किट मिलेंगे, लेकिन हमारे पास से ईडी को एक पेन भी गलत नहीं मिला।
25 वर्षों से आईटीआर फाइल कर रहीं हैं बेटियां
अफजाल अंसारी ने कहा, "हमने जो सम्पत्ति खरीदी अपने बैंक खाते के पैसे से खरीदी है। हमारी बेटियां 25 वर्षों से आईटीआर फाइल कर रहीं हैं। सवाल उठाया कि बैंक ट्रांजेक्शन के जरिये हम लोगों ने सम्पत्ति खरीदी तो अवैध कैसे हो गई। हमारे पास जो पैसे हैं, उसका हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है।"
2007 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर में मुकदमा
2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल पर गैंगस्टर के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद 2010 में आरोप पत्र प्रेषित हुआ था। लेकिन अफजाल अंसारी ने आरोप पत्र को चुनौती देते इस केस से उन्मोचित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर यह केस नहीं बनता।
2013 से 22 तक विचाराधीन रहा मामला
2013 से लेकर 2022 तक मामला विचाराधीन रहा। बीते 4 अगस्त को मामले को पुराना मानते हुए कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला दिया और प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। साथ ही 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का आदेश दिया था।