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गाजीपुर जिला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 13 अक्टूबर को

गाजीपुर जिला समाज कल्ल्याण अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि दिनांक 13 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक वृहद सामूहिक विवाह आयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह माह दिसम्बर के पूर्व नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत गाजीपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोड़े अपने संबंधित विकास खण्ड में अनिवार्य रूप से आवेदन/प्रस्ताव जमा करना सुनिश्चित करेंगे।  

योजना की पात्रता की शर्तें निम्नवत है-कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की आय रूपये 2.00 लाख के अन्तर्गत हो, विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। 

आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/ तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह कराया जाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, इस योजना में कन्या के खाते में रूपये 35000.00 की धनराशि तथा 10000.00 की सामग्री दिया जायेगा एवं रूपये 6000.00 विवाह की व्यवस्था हेतु व्यय किया जाता है।

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