स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी डीएम और सिविल सर्जनों को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को अनुमति देने का निर्देश दिया। शनिवार को जारी निर्देश के अनुसार निजी अस्पतालों द्वारा संक्रमितों के इलाज शुरू करने को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर अस्पताल की जांच कराने और वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना व सुविधा के अनुसार तीन श्रेणियों में अनुमति प्रदान की जाएगी।
प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में संक्रमितों के इलाज के लिए अधिक बेड की आवश्यकता है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जिलास्तर पर दल गठित किया जाए और निजी अस्पतालों की जांच कराकर उन्हें संक्रमितों के इलाज की अनुमति दी जाए। सरकारी क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर संचालित हैं और इनका संचालन भारत सरकार के मानकों के आधार पर किया जा रहा है। इसी प्रकार, तीन श्रेणी की सुविधाओं के अनुसार संक्रमितों के इलाज की अनुमति दी जाए। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा तय दर पर ही संक्रमितों का इलाज हो।