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PF खाते से शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं, जाने EPFO की गाइडलाइन

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नौकरी करने वाले लोग अपनी बचत के रूप में एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (PF Account) में निवेश करते हैं, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज प्रदान किया जाता है। यहाँ पर उनका वेतन का एक हिस्सा निवेश किया जाता है। सरकार ने पीएफ की दरों में वृद्धि की है, जिससे खाताधारकों (EPF Members) को 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज प्राप्त होगा।

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पहले इसकी ब्याज दर को कम किया गया था, जो 8.1 फीसदी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ खाताधारक अपने खाते से आवश्यकता के मामले में पैसे निकाल सकते हैं? आप चाहे तो अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं।

पैसा कितना निकाल सकते हैं?

खाताधारक अपनी शादी के लिए या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए एडवांस निकाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों में बेटा-बेटी के अलावा भाई-बहन भी शामिल होते हैं, यानी भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ खातों से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है। अब आपको यह जानना चाहिए कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप शादी के लिए पीएफ खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते हैं।

यह शर्त जरूरी है

  • आप पीएफ खाते से तभी पचास प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं जब आपके खाते को सात साल हो चुके हों।
  • पीएफ खातों से शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार ही राशि निकाली जा सकती है।
  • पैसे निकालने के लिए आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए।
  • आपके आधार कार्ड से पीएफ खाता लिंक होना जरूरी है।
  • आप ऑनलाइन भी पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप केवल 72 घंटे में पैसा निकाल सकते हैं।
  • अपना पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपको ई-पासबुक विकल्प पर जाना होगा।
  • अब UAN नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • मेम्बरशिप आईडी के जरिए आप पासबुक देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

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