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धमकी देने के मामले में विधायक ओमप्रकाश सिंह बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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गाजीपुर में एक साल पहले धमकी देने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व मंत्री और जमानियां विधायक ओमप्रकाश सिंह पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्य न मिलने पर ओम प्रकाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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अभियोजन के अनुसार, थाना गहमर के गोडसरा गांव के अरुण बाबू जायसवाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वह भाजपा का जमानियां विधानसभा में सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार कर रहा था। उसी से नाराज होकर ओम प्रकाश सिंह ने 24 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि फोन से प्रचार प्रसार न करने तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की तरफ से कुल तीन गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ओम प्रकाश सिंह को साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया।

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