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एमएलसी बृजेश सिंह को सदन के सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं, कोर्ट ने अर्जी खारिज की

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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने एमएलसी बृजेश सिंह को विधान परिषद के सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी और विधायक द्वारा प्रस्तुत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य किसी आपराधिक मामले में निरुद्ध है तो उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने डीजीसी जीसी अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य को सुन कर दिया है। जनपद गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में हत्या और जानलेवा हमला के मामले में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह केंद्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध है।

बृजेश सिंह की ओर से स्पेशल कोर्ट में अर्जी देखकर याचना की गई कि विधान परिषद सत्र में उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जाए। प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने विधान परिषद के आवाहन पत्र को भी संलग्न किया था।

अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि बंदी बृजेश सिंह के जीवन को खतरा हो सकता है और वह पुलिस अभिरक्षा से भाग भी सकते हैं। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि विधि व्यवस्था के आलोक में विधान परिषद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और बृजेश सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया।


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