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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और 60000 के अर्थदंड की सुनाई सजा

गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने आज दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार गहमर थाना इलाके के पीड़ित परिजनों ने इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी बहन को उसके गांव का आरोपी जो दो बच्चो का पिता है। 11 अप्रैल 2019 को बहलाफुसला कर भगा ले गया है। काफी तलाश किया पता नही चला उसकी सूचना पर थाना गहमर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने 7 दिन बाद उसकी बहन को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।

विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

इस बाबत गहमर कोतवाल त्रिवेणी लाल सेन ने बताया कि पीड़िता के भाई के द्वारा मिले तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पैरवी कराकर विवेचना उपरांत सभी साक्ष्य और सबूत को गवाहों के साथ न्यायालय में पेश किया गया था। जहाँ गवाहों ने न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर विचारोपरांत न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध 10 साल की सजा एवं ₹60000 का अर्थदंड लगाया है।

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