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गाजीपुर में 3.5 करोड़ की थी बेनामी संपत्ति, आईएस 191 गैंग के खिलाफ हुई कार्रवाई

गाजीपुर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ बाग इलाके में रविवार को की गई।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। यह बेनामी संपत्ति शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआबाग में स्थित है। जिसका रकबा 811 वर्ग मीटर है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ पचास लाख रुपये है। पुलिस प्रशासन ने डुगडुगी बजाते हुए कुर्क की कार्रवाई की है।

मां के नाम दर्ज है संपत्ति

मालूम हो कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी तथा सालों के नाम से दर्ज कई जमीने कुर्क की जा चुकी है। माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश सरकार के अभियान के तहत इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। प्रशासन के मुताबिक आज कुर्क की गई 811 वर्ग मीटर का प्लाट मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति है, जो उनकी माता राबिया खातून के नाम पर दर्ज है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही।

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