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चंदौली: नक्‍सलियों ने पुलिस - पीएसी के 15 जवानों को मार डाला था, सभी आरोपित दोषमुक्‍त

हिनौतघाट लैंड माइंस ब्लास्ट के आरोपितों को आखिरकार मंगलवार को दोषमुक्‍त कर दिया। पूरी न्‍यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत में आरोप साबित नहीं हो सका तो आखिरकार सभी को दोषमुक्‍त करने के साथ ही बुधवार से जेल से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नौगढ़ के हिनौत घाट लैंड माइंस ब्लास्ट के सभी आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को दोषमुक्त करार दिया। उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए। पुलिस 17 साल में न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। घटना के बाद 50 आरोपितों को पकड़ा गया था। 45 का न्यायालय में ट्रायल कराया गया। वहीं कुछ जमानत पर बाहर थे।

डेढ़ दशक पहले नौगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था। 20 नवंबर 2004 की सुबह नक्सलियों ने हिनौत घाट के समीप लैंड माइंस ब्लास्ट कर पीएसी ट्रक को उड़ा दिया था। इसमें पीएसी के 14 व एक पुलिस जवान शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने चारों तरफ से फायरिंग कर हथियार और कारतूस भी लूट लिए थे। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने 50 आरोपितों को पकड़ा था। अपर सत्र जनपद न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन की ओर से साक्ष्य और गवाह भी प्रस्तुत किए गए। मामले में 19 गवाहों की गवाही कराई गई थी, लेकिन आरोपितों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सके। 

न्यायालय की ओर से अपराध अंतर्गत धारा-307, 396, 412 आइपीसी के अतिरिक्त 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के साथ-साथ धारा-3 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप से मुक्त करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में जेल के अंदर बंद 17 आरोपितों को तत्काल रिहा किए जाने के आदेश सुनाया। साथ ही जो लोग जमानत पर रिहा चल रहे थे उनके बंध-पत्र को निरस्त करते हुए जमानतदारों को उन्मोचित करने का आदेश दिया। न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश रत्न तिवारी, अजीत कुमार सिंह, विपुल सिंह, शफीक खान ने तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। राकेश रत्न तिवारी ने बताया कि 17 वर्ष बाद भी आरोप साबित नहीं हो सके। आरोपियों को अब न्याय मिला है। उन्हें जल्द जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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