यूपी में एक बार फिर से शराब की दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। अभी तक हर जिले में प्रशासन ने दुकानें खोलने और बंद करने का समय तय कर रखा था। कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद से आबकारी विभाग ने नया आदेश जारी किया है। अब दुकानों को जारी लाइसेंस पर तय किए गए समय के मुताबिक दुकानें खुलेंगी और बंद होगी। यह हर शहर में अलग-अलग हो सकता है।
संभल के जिला आबकारी अधिकारी राजमणि बताते हैं कि जनपद में अब सुबह दस बजे से रात दस बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी, जबकि पहले प्रशासन द्वारा तय समय पर दुकानें बंद हाे जाती थी। राजमणि बताते हैं कि आदेश आ गया है कि जिस दुकान के लाइसेंस पर शॉप बंद करने का जो समय लिखा है उतने बजे ही दुकान बंद होगी।
बता दें कि इस बात का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियां सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित हो रही हैं। मतलब, पूरे राज्य के सभी बाजार, कमर्शियल कंपलेक्स और मॉल शाम 7:00 बजे बंद कर दिए जाते हैं। अब राज्य के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को लेकर जो नया आदेश जारी किया है उससे अन्य दुकानों से ज्यादा देर तक शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों को नहीं खोला जाएगा।