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विधायक मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित कर दी जाये उच्च श्रेणी की सुविधा

गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में बंद मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा देने, टीवी उपलब्ध कराने और मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने की मांग के मामले मे मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बांदा जेल से आख्या नहीं आई थी। जिस पर प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने प्रार्थना पत्र के बावत बांदा जेल के अधीक्षक को आख्या तलब करने के लिए स्मरण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इसके अलावा सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 जून की तिथि तय की है।

दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है।

जेल मैनुअल के अनुसार, जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं।

पत्र में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन और ग्रेजुएट भी हैं। साथ ही आयकर दाता हैं। इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करे। इस पर जेल से आख्या मांगी गई थी। लेकिन बादा जेल से आख्या नहीं आ सकी थी।

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