माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गाजीपुर पुलिस को अवैध शस्त्र के मामले में मुख्तार अंसारी की 14 दिन की रिमांड मिल गई है। गुरुवार को मुहम्मदाबाद कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। धारा 21/25 आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस के वारंट के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुहम्मदाबाद के समक्ष मुख्तार की पेशी हुई।
सरकारी वकील ने मुख्तार पर लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी असलहे नहीं जमा करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस के शस्त्र की बरामदगी के लिए मुख्तार अंसारी की 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया। मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली मुहम्मदाबाद से विवेचना अधिकारी जल्द ही बांदा जेल जाएंगे। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए पिछले दिनों पुलिस ने अवैध शस्त्र रखने का मुकदमा मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज किया था।
गुरुवार दोपहर बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान बांदा जेल से पेश मुख्तार अंसारी से सरकारी वकील ने सवाल भी किए। एक घंटे से अधिक समय तक बहस के बाद मुहम्मदाबाद कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने पुलिस को 14 दिन की रिमांड दे दी।
मुहम्मदाबाद सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों के चलते जिलाधिकारी गाजीपुर ने उसके दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए थे। डीएम गाजीपुर ने 1996 में मुख्तार की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया था तो 2017 में राइफल का लाइसेंस का भी निरस्तीकरण हो गया। दोनों लाइसेंस निरस्त होने के बाद डीएम कार्यालय ने नोटिस जारी कर तामीला कराया और शस्त्रों को जमा करने का आदेश जारी किया।
पुलिस और प्रशासनिक कवायदों के बावजूद मुख्तार अंसारी की ओर से टालमटोल किया गया और शस्त्र नहीं जमा कराए गए। मुख्तार उन अवैध शस्त्रों को अपने पास रखे हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच कई वर्ष से चल रही थी लेकिन फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। अब फिर मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की रिमांड मिली है।
सीओ के अनुसार केस का वारंट तैयार करने के बाद दो बार पेश किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को सुनवाई हुई और पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिली। न्यायालय के आदेश के बिना कोविड-19 के चलते मुख्तार को गाजीपुर लाने की संभावनाएं नहीं है लेकिन विवेचना अधिकारी एएसएचओ रामकेवल यादव टीम के साथ बांदा जाएंगे।
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