शासन के निर्देश पर लागू कर्फ्यू को दस मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकानों के साथ ही सब्जी, फल, दूध, किराना दुकानों को छो़ड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी। जो दुकानें खुलने का आदेश है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने शासन के आदेश फल, सब्जी की दुकानें प्रतिदिन सुबह छह से 10 बजे तक खुलेंगी। किराना की दुकानें सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। सब्जी मंडी, फल मंडी की दुकानों को उपरोक्त अवधि में लगाने के स्थान का निर्धारण जिला मुख्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, गाजीपुर तथा उपजिलाधिकारी सदर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर किया जाएगा। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि में तहसील मुख्यालय एवं कस्बों में सब्जी मंडी, फल मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित एसडीएम, क्षेत्राधिकारियों द्वारा नगर पलिका परिषद, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।