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UP सरकार का आदेश : 7 सात बजे से 7 सात बजे तक चलेंगी मंडियों में फुटकर दुकानें

शासन ने मंडी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने तथा फुटकर दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक संचालित कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं। वहीं धर्मस्थलों में एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाइयों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल व सब्जी आदि नागरिकों को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 

शासन ने यह भी कहा है कि सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार बजे से आठ बजे के बीच ट्रकों की निर्बाध रूप से आवाजाही कराई जाए। सभी डीएम, एसपी तथा एडीएम व एएसपी से सुबह चार बजे से आठ बजे के बीच संयुक्त रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है। निदेशक मंडी से भी कहा गया है कि वे संबंधित जिलों की मंडी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था कराएं। स्थानीय मंडियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करने का कहा गया है। 

रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था के बारे में 17 जिलों से मांगी रिपोर्ट 
शासनादेश में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं. दीन दयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद व अलीगढ़ के डीएम व एसएसपी-एसपी-पुलिस कमिश्नर को संयुक्त निरीक्षण कर कोविड संक्रमण रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर की गई व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। एडीजी रेलवे से भी सभी जीआरपी थानों से सूचना संकलित कर गृह विभाग को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इन जिलों में रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्ट व जरूरी होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया है। 

धर्मस्थलों के बारे में दिशा-निर्देश

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं
  • धर्मस्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। 
  • जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर-मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
  • प्रवेश एवं निकास के समय अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
  • लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम छह फुट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे। 
  • मूर्तियों, प्रतिरूप व पवित्र ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत या गाने तो बजाए जा सकते हैं लेकिन समूह में एकत्रित होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। 
  • धर्मस्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक संपर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेगा।
  • परिसर के अंदर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता के लिए विशेष उपाय करने होंगे।
  • परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ कराना होगा।
  • परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
  • परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल या कैफेटेरिया में पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा।
  • लंगर या सामुदायिक रसोई या अन्न दान के लिए भोजन तैयार करने या वितरित करने में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा। 

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