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रेलवे परिसर, प्लेटफार्म और ट्रेन में मिले बिना मास्क के तो देना होगा 500 सौ रूपये का जुर्माना

कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए रेलवे महकमा ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है। अब रेलवे परिसर, प्लेटफार्म तथा कालोनियों में बिना फेस मास्क व फेस कवर के घुमने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने संबंधित स्टेशनों को निर्देश जारी कर दिया है। यह जुर्माना टिकट कलेक्ट्रेट, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर के अलावा कामार्शियल विभाग के अधिकारियों द्वारा जुर्माना किया जाएगा।

यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इसी निर्देशों में से मास्क पहनना, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक है। कोविड-19 के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने, रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करना, स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना, गंदगी फैलाना, अस्वच्छ परिस्थितियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा। ऐसे में रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए फेस मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य है। फेस मास्क / फेस कवर न पहनने की दशा में 500 तक का जुर्माना किया जाएगा।


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