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चंदौली में आज से Night Curfew, रात 9 से सुबह 6 बजे तक बेवजह घूमने वालों पर रहेगा प्रतिबंध

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है। अब रविवार की रात से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रोजाना रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। जिले में कोरोना महामारी की रफ्तार तेज हो गई है। अप्रैल माह में मात्र 10 दिन में साढ़े पांच सौ से अधिक नए संक्रमित मिल चुके हैं। भयावह स्थिति को देखते हुए डीएम संजीव सिंह की अध्यक्षता में शनिवार की शाम एकीकृत कोविड कंट्रोल सेंटर की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिले में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए 11 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू लागू करने निर्णय लिया गया। अब अगले आदेश त रविवार की रात 9 से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

इस दौरान लोगों के घर से बाहर निकलने और आवाजाही पर रोक रहेगी। दुकानें भी बंद करा दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति सड़क पर बेवजह घूमता मिला, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधिया नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी। दुकानों पर कोरोना से बचाव के मानकों का पालन कराया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन पर भी सख्ती होगी। शादी विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी बंदिशें लागू रहेंगी। शासन से निर्धारित सीमा से अधिक लोग सार्वजनिक और वैवाहिक आयोजनों में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि मानक की अनदेखी की गई, तो आयोजक और मैरेज लान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक अमला व पुलिस प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरेगा। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई व जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। डीएम ने कहा यदि कोई संक्रमित व्यक्ति बीमारी को छुपाने व गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो उसे संक्रमण फैलाने के लिए कारक माना जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमित व्यक्ति से दिन में दो बार फोन पर बात कर स्वास्थ्य की जानकारी लेने का निर्देश दिया है। 


नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट 
नाइट कर्फ्यू के दौरान उद्योगों में रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने से पुलिस नहीं रोकेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन का संचालन रात में भी पहले की तरह संचालित होता रहेगा। रात के कर्फ्यू का हाईवे के ट्रैफिक पर कोई असर नहीं होगा।


आवश्यक वस्तुओं पर नहीं रहेगा प्रतिबंध 
नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोईगैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बस-रेल और फ्लाइट से जाने वाले को नहीं रोका जाएगा। रात में रेल-बस से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा।

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