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संक्रमण को देखते हुए, जिले में आज से कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक

कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जिले में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के तहत आठ अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 15 अप्रैल से अब रात आठ से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिहाज से अपर मुख्य सचिव का आदेश आया है। इस बजह से आज ही से अनुपालन कराने का मंडलायुक्त व पुलिस कमिश्नर को निर्देश मिला है।

कोरोना संक्रमण को लेकर बाहर जिलों से आने वालों की जांच शुरू

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए  प्रशासन के निर्देश पर जिले में तफरी लेने वालों पर रोक लगाने के लिए गाजीपुर मार्ग पर  गुरुवार को कमिश्नरी थाना सारनाथ के लेदुपुर पर  पुलिस ने बेरिकेटिंग लगा कर वाहनों की जांच व जिले में आने का कारण पुछताक्ष शुरू कर दी गयी है। मरीज व बहुत जरूरी है तो शहर में प्रवेश मिल रहा है । जबकि अधिकांश लोग तफरी लेने या रहे लोगो को वापस कर दिया गया।

यहां पर तैनात उपनिरीक्षक अश्वनी राय ने बताया कि आस पास के जिलों के वाहनों से आने वालों का आधार कार्ड व शहर जाने की खास वजह या अस्पताल का प्रमाण पत्र दिखाने पर जिले में प्रवेश मिलेगा । लेकिन अन्य जिलों से आकर यहां तफरी करने वालो आधा दर्जन से अधिक वाहनों को वापस किया गया  शक्तिनगर (सोनभद्र) के अरुण सिंह ने बताया कि वह किसी काम से ससुराल बलिया गए थे। वापस शक्तिनगर (सोनभद्र) अपने घर जा रहे हैं। गजीपुर के सुशील ने कहा कि पेशे से वह ट्रांसपोर्ट  वकील हैं। चुनाव के लिए फार्म छपवाने का टेंडर लिए हैं। फार्म छप गया है वह लेने जा रहे हैं।  वहीं दूसरी तरफ  सिंहपुर  रिंगरोड पुलिया के नीचे उपनिरीक्षक रामानंद यादव के नेतृत्व में  गैर जनपद से आने वाले वाहनों की जांच की गई।  जहां 35 से अधिक गैर जनपद से शहर में तफरी के लिए जा रहे वाहनों व लोगो को वापस भेजा गया।

नाइट कर्फ्यू की यह होगी व्यवस्था:

  • वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सुबह छह बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू।
  • दिन में सुबह छह बजे से रात नौ बजे सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा सख्ती से पालन।
  • आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी ।
  • फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी।
  • रात्रि कालीन शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मियों एवं आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं में कार्यरत निजी संस्थानों के कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी।
  • रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की माल वाहक गाडिय़ों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।

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