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उत्तर प्रदेश: उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर योगी सरकार ने लगाई रोक

तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण में आक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल आक्सीजन की उद्योगों को आपूर्ति 15 मई तक योगी सरकार ने रोक दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह ने गुरूवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि संक्रमण बढ़ने के कारण प्रदश में आक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी है। अस्पतालों में आक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के दृष्टिगत मेडिकल आक्सीजन के उत्पादनकर्ता व रिफिलर द्वारा इण्डस्ट्री को दी जा रही आक्सीजन की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोका जाना जरूरी है ताकि कोविड मरीजों के लिए आक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। लिहाजा मेडिकल आक्सीजन के उत्पादकों अथवा रिफिलकर्ताओं के प्लांट में उत्पादित या रिफिल किया आक्सीजन केवल मेडिकल अथवा अस्पतालों के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने के लिए प्रदेश में आक्सीजन के सभी निर्माता फर्मो, रिफिलर, तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आक्सीजन की आपूर्ति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण  प्राधिकरण) के गजट नोटिफिकेशन संख्या काआ 3322 (अ)सितम्बर 2020 के बीते  25 मार्च को जारी आदेश के तहत निर्धरित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं किया जाएगा।  

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