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गाजीपुर: हत्यारोपी को आठ साल बाद आजीवन कारावास की सजा

आठ साल पहले विवाद में युवक की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को बुधवार को गाजीपुर सत्र न्यायालय से न्याय मिला। मामले में पुलिस की चार्जशीट, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जज ने आरोपी पर दोष सिद्ध माना। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट सं 3 सरोज कुमार यादव की अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोर्ट में अभियोजन ने पक्ष रखते हुए बताया कि जमानिया थाना गांव लहुवार के सरफूदीन अपने भतीजे सेराज अहमद के साथ 16 जुलाई 2013 को अपने खेत पर जा रहा था। रास्ते मे नूरपुर निवासी छट्ठू राम और प्रेमशंकर राम घरेलू बात को ले कर आपस मे झगड़ रहे थे। दोनों के विवाद और मारपीट देखकर भतीजा सेराज अहमद उनके झगड़े को छुड़ा रहा था इससे प्रेमशंकर नाराज हो गया। कट्टे से मेरे भतीजे सेराज अहमद पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिससे सेराज अहमद गिर कर लहूलुहान हो गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। 

हत्या के बाद आरोपी मौके पर फरार वादी की तहरीर पर थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता के बाद उसे जेल भेज दिया गया विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया दौरान विचारण सहायक शाशकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। जज सरोज कुमार यादव ने अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा और 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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