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वाराणसी में सुबह 11 बजे ही 143 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सक्रिय केस 765 तक पहुंचा

 सुबह 11 बजे तक कुल 143 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने की वजह से जिले में कुल 765 सक्रिय मामले हो गए हैं। इस प्रकार साल भर से अब तक कुल 23015 मिल चुके हैं, जबकि 21869 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 381 लोगों की अब तक वायरस संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। 

गुरुवार को एक दिन में 196 पाजिटिव और एक की मौत होने के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। गुरुवार को एक ही दिन में 196 कोरोना पाजिटिव मिलने व कोरोना से एक मौत को देखते हुए जिले में गुरुवार रात से ही धारा 144 लगा दी गई है। प्रत्येक नागरिक को मास्क लगाने के साथ ही शारीरिक दूरी नियम का हर जगह पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीएचयू लेवल-थ्री हास्पिटल में भर्ती जगन्नाथपुरी, रथयात्रा निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 381 हो गया हे। ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन का निर्देश देते हुए उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।

बोले सीएमओ

होली का त्योहार होने की वजह से 29 व 30 मार्च को बीएचयू लैब से कुछ सैंपलों के परिणाम पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे। ये परिणाम 31 मार्च को अपलोड किए जाने से विगत 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी बढ़कर आई है। - डा. वीबी सिंह सीएमओ-वाराणसी। 

कोविड-19 का उल्लंघन किया तो दुकानें होंगी सील : डीएम 

तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को जिले में धारा-144 लागू कर दी। अब कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। दुकान या शाङ्क्षपग माल में बिना मास्क के बिक्री या खरीदारी पर संबंधित प्रतिष्ठान सील कर दिया जाएगा।आटो या ई-रिक्शा पर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। 

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