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गाजीपुर जनपद में कोरोना संक्रमण के चलते 17 अप्रैल तक बंद रहेगा न्यायालय

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया है कि जनपद न्यायालय के दस कक्षीय सभागार में द्वितीय शनिवार अवकाश 10 अपैल को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की दृष्टिगत जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तैनात पुलिस व पीएससी कर्मियों की जांच शिविर लगायी गयी थी। जहां न्यायालय में कोविड-19 से सम्बन्धित गठित कमेटी की ओर से बुधवार को इसकी रिपोर्ट प्रस्ततु की गयी है।

इसमें तत्कालीन अपर जिला जज संजय कुमार सिंह, दीपिका, पूजा, साधना कुमारी, मिताली सोनकर, एकता सिंह, प्रगति अपर सिविज जज जूनियर डिविजन, राजकिशोरी सिंह, राना, बृजेश नंद त्रिपाठी, निशांत श्रीवास्तव, आशीष विक्रम सिंह, सुजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलदीप कुमार आदि समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जावेद अंसारी, अंजनी मिश्रा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है। इस अनुक्रम में कोविड-19 कमेटी की ओर से 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक न्यायालय एवं कार्यालय बंद कर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा सम्पूर्ण बार एसोशियन के परिसर, चेम्बर का सेनिटाईजेशन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस दृष्टिगत जनपद न्यायाधीश प्रशांत मिश्र के आदेशानुसार 15 से 17 अप्रैल तक सेनेटाईजेशन के लिए जनपद न्यायालय बंद रहेगा।

यह कार्य दिवसों में घोषित अवकाश के दिनों में सत्र न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य के लिए विष्णुचन्द्र वैश्य, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम को अधिकृत किया गया है। 15 अप्रैल को न्यायालयों में नियत जमानत प्रार्थना पत्र तथा एडमिशन की पत्रावलियों में 19 अप्रैल की तिथि 16 अप्रैल को न्यायालयों में नियत जमानत प्रार्थना पत्र तथा एडमिशन की पत्रावलियों में 20 अप्रैल 04.2021 की तिथि तथा 17 अप्रैल को न्यायालयों में नियत जमानत प्रार्थना पत्र तथा एडमिशन की पत्रावलियों में 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है। बताया गया कि 15 अप्रैल को नियत मुकदमों में 3 मई की सामान्य की तिथि, 16 अप्रैल को नियत मुकदमों में 4 मई की सामान्य की तिथि तथा 17 अप्रैल को नियत मुकदमों में 5 मई की सामान्य तिथि नियत की गयी है।

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