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Covid-19 नई गाइडलाइन: हॉल में 100 और मैदान में 200 से ज्यादा लोगों के जुटने की नहीं मिलेगी अनुमति

योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा तय सावधानियां तथा कंटेनमेंट जोन एवं निगरानी के विषय में जारी दिशा निर्देशों के पालन के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। किसी भी बंद कमरे, हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। 

खुले स्थान, मैदान में कुल क्षेत्रफल का 50 फीसदी से कम क्षमता तथा एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों के इकट्ठे होने की अनुमति दी जा सकेगी। उपस्थित लोगों के लिए मास्क लगाना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर तथा हैंडवाश की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लिखा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 मार्च 2021 को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। लिखा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अगले आदेश तक दिशा निर्देशों के तहत ही रहेगी। 

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