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विधायक मुख्तार अंसारी ने सुविधाएं नहीं मिलने की लगाई गुहार, जेल अधीक्षक को कोर्ट की फटकार

विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये गुरुवार को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार ने कोर्ट से शिकायत की कि उसे जेल मैनुअल के अनुसार सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। इस पर कोर्ट ने बांदा के जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुये जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं देने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल को होगी। 

मामले के अनुसार पांच जनवरी 2020 को दक्षिणटोला थाने में मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर चार लोग इसराइल अंसारी निवासी जमालपुर, मोहम्मद शाह आलम निवासी डोमनपुरा स्थाई पता ग्राम सिंगेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अनवर सहजाद निवासी जलालपुर और सलीम निवासी जमालपुर के नाम से शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी जांच शुरु हुई तो पाया गया कि इन चारों के नाम और पते गलत हैं। ऐसे में थाने में मुख्तार अंसारी समेत चारों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किये गये थे। 

उसी मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई। मुख्तार को वांछित किया गया था। इसी के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्तार की पेशी हुई। मुख्तार ने सीजेएम अलका नेहल से शिकायत की कि वह जनप्रतिनिधि है। इसके तहत उसे जेल मैनुअल के तहत सुविधायें नहीं मिल रही हैं। 

जेल में तख्त, कूलर, मच्छरदानी टेबल और क्लास थ्री के तहत सुविधायें मिलनी चाहिये। लेकिन नहीं दी जा रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुये सीजेएम ने बांदा जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुये जेल मैनुअल के तहत सुविधायें दिये जाने का आदेश दिया। मामले में मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मुख्तार को व्यक्तिगत पेश न किये जाने की याचिका मंजूर कर ली गई। अब अगली  पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये 26 अप्रैल हो होगी। पेशी तकरीबन 20 मिनट तक चली। इस दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष ने मुख्तार की  पेशी को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे।

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