Type Here to Get Search Results !

Recent Gedgets

Trending News

गाजीपुर: गुरुवार को नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास

विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को 10 वर्ष की कड़ी कैद व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा स्वरूप देने का आदेश दिया है।

22 अगस्त 2014 को नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की अपनी भाभी के घर जा रही थी। पहले से घात लगाए थाना कोतवाली के रायगंज निवासी हनीफ उर्फ फेंकू उसे बहला-फुसला कर टेम्पो से भगा ले गया। उसे भगाने में जितेंद्र व रामबचन का हाथ था। पिता ने इसकी तहरीर नोनहरा थाना में दी। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता का न्यायालय में बयान लिया गया। इसके आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल हनीफ उर्फ फेंकू, जितेंद्र, रामबचन, इम्तियाज उर्फ पिटू व इस्तियाक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र, रामबचन व इस्तियाक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया और हनीफ उर्फ फेंकू व इम्तियाज उर्फ पिटू को दोषी पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया।

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ad Space

uiuxdeveloepr