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गाजीपुर: किशोरी के दुष्कर्मी को 10 साल कारावास, 35 हजार जुर्माना

पांच साल पहले बहन के साथ खेत गई किशोरी का मुंह दबाकर अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश ने अभियुक्त को दस साल का कारावास दिया वहीं उस पर 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया गया। आदेश से पीड़िता और उसका परिवार संतुष्ट दिखा। पीड़िता को 25 हजार रुपये पुनर्वास के रूप में भी दिए जाएंगे।

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने पांच साल पहले के घटनाक्रम के मामले में लंबित फैसला सुनाया। थाना जंगीपुर में क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि 14 जुलाई 2016 को रात्रि नौ बजे उसकी लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ खेत गई थी। इस दौरान पड़ोसी गांव के अनिल बिंद ने किशोरी को दबोच लिया। उसका मुंह बंद करके अपहरण कर लिया और अन्यत्र ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। थाना में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। 

कार्रवाई के दौरान आरोपी युवक भी गिरफ्तार हो गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया और युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा और मामले में कई साक्ष्य और बयान भी प्र्रस्तुत किए। आरोप पत्र के बाद अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। वादनी की ओर से अधिवक्ता सुमित कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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