जिले की आगामी आम चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली में सतत् प्रक्रिया के तहत नाम जोडने, विलोपन एवं संशोधन की कार्रवाई का आज अंतिम दिन है। जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि निर्वाचक नामावली तैयार करते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा अब नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। इस तरह 1 जनवरी 2003 या उससे पूर्व जिनकी जन्म तिथि हो निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने योग्य है।
शनिवार शाम रायफल क्लब सभागार में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मंगला प्रसाद सिंह ने अधीनस्थों संग बैठक की। डीएम ने जिले के सभी उपजिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। उन्होंने बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण अन्तर्गत कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व हटाने व संसोधन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्तिम तिथि 3 जनवरी तक निर्धारित की गयी है।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के सभी ग्रामवासियों से अपील की गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची के लिए वर्तमान में जो वोटर लिस्ट तैयार करायी जा रही है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम में संसोधन अथवा यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गयी हो या अन्यत्र बस गया हो, तो नाम काटने के लिए 3 जनवरी को अपना दावा एवं आपत्तियां निर्धारित प्रारूप पर अपने सम्बन्धित बीएलओ, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार व उपजिलाधिकारी को दे सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 3 जनवरी 2021 को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां प्राप्त करेंगे। आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचक नामावली के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई है। निर्वाचक नामावली में ऑनलाइन नाम जुडवाने, हटवाने अथवा संशोधन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। 3 जनवरी के बाद किसी भी व्यक्ति का दावा व आपत्तियां स्वीकार नहीं किया जाएगा।