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गाजीपुर: किशोरी के अपहरणकर्ता को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

किशोरी को शादी का झांसा देने और बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने मंगलवार सजा सुनाई। 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को पांच साल कारावाज की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह सजा भी भुगतनी होगी। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है और परिवार को सुरक्षा की बात कही है। अर्थदण्ड की राशि से आधी धनराशि पीड़िता को मुआबजा स्वरूप दिया जाए

मंगलवार को गाजीपुर में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जय प्रकाश की अदालत में छह साल पुराने मामले में फैसले का दिन था। 15 नवम्बर 2014 को रात्रि 8 बजे युवती को भगाने के आरोपी को सजा सुनाई। मोहम्दाबाद थाना के पहाड़ीपुर निवासी गुलाब बिंद पर किशोरी के अपहरण का मामला सिद्ध हो गया। अभियोजन के अनुसार मोहम्दाबाद थाना गांव निवासी पहाड़ीपुर के काशी बिन्द पुत्र मिश्री बिंद जो इट भठ्ठे पर काम करने गया था। उसकी लड़की अपने माता के साथ घर पर थी आरोपित गुलाब बिन्द घर आता जाता था। एक दिन मौका पाकर काशी बिंद की बेटी को शादी का प्रलोभन देकर बहलाफुसला कर ले गया। 

15 नवम्बर 2014 को रात्रि 8 बजे जब परिजन लौटे पर उसे घर पर नहीं पाया। जाते समय गांव के लोगो ने देखा था और पिता को घटनाक्रम बताया। तब वादी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई दौरान विवेचना वादी की लड़की को पुलिस ने बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया और आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह पेश हुए जिन्होंने घटना के समर्थन किया अभियोजन और अभियुक्त के सुनने के बाद न्यायाधीश जयप्रकाश ने उपरोक्त सजा सुनाई। उसे मामले में 5 साल की कड़ी कैद तथा 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है अर्थ दंड की रकम जमा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है साथ ही यह भी आदेश दिया।

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