कोरोना काल से ठप चल रही सामूहिक विवाह योजना को फिर से शुरू किया गया है। अब फिर से सरकारी मंडप सजेंगे और बैंड बाजे के साथ वर-वधू अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेंगे। इसके लिए ब्लाक स्तर पर आवेदन मांगे गए हैं। यह योजनामुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित व निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं इसमें शामिल की जाएंगी। उनके विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में कन्या के खाते में 35 हजार रुपये दी जाएगी। साथ में 10 हजार रुपये की सामग्री भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा।
इस योजना के लिए 15 जनवरी 2021 तक आवेदन जमा किया जा सकता है। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक से कम हो। विवाह के लिए कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। इस योजना के तहत निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह, विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह कराया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
कोरोना काल के बाद सामूहिक विवाह योजना फिर से शुरू की गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 है। आवेदन की जांच करा कर पात्र वर-वधू का विवाह कराया जाएगा।