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गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी का होटल गजल गिराने के आदेश

विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा अंसारी व उनके दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से नगर के महुआबाग में संचालित गजल होटल को गिराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। एसडीएम सदर कोर्ट में दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद गुरुवार शाम एसडीएम ने कार्रवाई के लिए फैसला दिया है।

बीते 25 जून को सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें तमाम अनियमितता मिली थी। होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। वहीं होटल की जमीन की जांच में उसके खरीद व बिक्री में तमाम अनियमितता मिली थी। इसके तहत मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। एसडीएम ने बताया कि जमीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। 

इसके बाद उसका नक्शा भी दो भागों में पास कराया गया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। मास्टर प्लान में हाउसिंग का नक्शा पास कराकर उसे कामर्शियल के उपयोग में लाया जा रहा था। इसमें सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके गलत तरीके से निर्माण भी कराया गया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने होटल गिराने का फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सप्ताह में भूतल पर 80 फीसदी और प्रथम तल को पूरी तरह से स्वयं गिरा लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन होटल गजल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। होटल में कार्यरत संस्थाओं को भी हटने के लिए एक सपताह का समय दिया गया है।

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