राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लालू प्रसाद को इस मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत दी है। उन्हें 50- 50 हजार के दो निजी मुचलके और दो लाख जुर्माना जमा करने की शर्त पर जमानत मिली है। इसके साथ ही अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, साथ ही रिम्स में उनसे जिन लोगों ने मुलाकात की है, उनकी सूची भी तलब की है।
जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। उनके खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज हैं। इनमें देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल गयी है। दुमका के मामले में उन्हें सात- सात साल की सजा सुनायी गयी है। दुमका मामले में उनकी आधी सजा पूरी नहीं हुई है जबकि डोरंडा के मामले का ट्रायल चल रहा है। लालू प्रसाद की तरफ से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक सभी मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है। अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।