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भदौरा ब्लॉक: फसल की कटाई के बाद अवशेष खेत में न जलायें किसान

स्थानीय तहसील के सटे भदौरा ब्लॉक सभागार में खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने भदौरा ब्लॉक के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। जहां उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों को समझाया। बताया कि इस वर्ष धान की फसल की कटाई के बाद उसका किसान अवशेष खेत में नहीं जलाएंगे। अन्यथा किसानों के ऊपर जुर्माना एवं जेल जाना होगा।

खंड विकास अधिकारी भदौरा ने भदौरा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों को बताया कि अगर गांव में किसी भी किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेवारी ग्राम प्रधान की होगी। इसलिए समस्त ग्राम प्रधानों को अपने गांव में इसका प्रचार प्रसार कराना होगा, ताकि कोई किसान अपने खेतों में धान का अवधेश पराली न जलायें। अगर किसान नहीं मानेंगे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 25 सौ रुपये प्रति घटना यानी किसान अपने खेत में अगर दो बार पराली जलाते हैं, तो उनको 25सौ के हिसाब से 5000 बतौर जर्माना देना होगा। 2 एकड़ से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 प्रतिघटना, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना का प्रावधान है। 

अगर किसान जानने के बाद भी अपराध करते हैं, तो उनका कारावास एवं अर्थदंड दोनों किया जाएगा अगर पराली जलाने वाले किसानों को प्रधान छुपाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर कृषि विभाग के एडीओ एजी इंद्रेश कुमार वर्मा, मुकेश यादव उर्फ पप्पू यादव ,प्रदुमन चौबे, हरि सिंह, संजय यादव, परमहंस सिंह, अविनाश यादव, कामरान खान, तौकीर खान, मुजम्मिल खान, सत्येंद्र सिंह आदि लोग मौजूद थे।

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