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15 October से स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, मंदिरों में दर्शन भी होंगे,शादी-विवाह का आयोजन, लेकिन इन शर्तों के साथ

बिहार सरकार ने 15 अक्टूबर से तमाम तरह की गतिविधियों की सशर्त अनुमति दे दी है। पांच दिन बाद राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल समेत अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सरकार ने इन गतिविधियों के लिए शर्तें तय करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इन गतिविधियों पर कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के समय से रोक थी। याद रहे कि केन्द्र सरकार ने 30 सितम्बर को अनलॉक-5 में इन गतिविधियों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जिसमें राज्य सरकारों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। 

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से राज्य में होने वाले किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बंद स्थलों के साथ खुले मैदान में भी हो सकता है। बंद स्थलों में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। हॉल की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक उपस्थिति की अनुमति रहेगी। हॉल में एसी का तापमान 24-30 डिग्री के बीच रखना होगा।  आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों द्वारा छोड़ा गया फेस मास्क, दस्ताना आदि वहां पड़ा न रहे। उसका समुचित तरीके से निपटारा करवाना होगा।  

आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल की सलाह
कार्यक्रम या सभा मैदान में होने पर जिला प्रशासन द्वारा मैदान की क्षमता को ध्यान में रखकर वहां लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। यह कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। सरकार ने हॉल या मैदान में होनेवाले किसी भी तरह के कार्यक्रम या सभा में आनेवालों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह भी दी है। 

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