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बिहार में अब मोबाइल टावर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति, जानें नये सरकारी नियम


बिहार में अब कहीं भी बिना अनुमति के मोबाइल टावर नहीं लग सकेंगे। इसके लिए निर्धारित प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के मामले में अपनानी होगी। इसकी नियमावली जारी की जा चुकी है। नगर विकास एवं आवास विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। निकायों द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला और राज्य स्तर पर दूरसंचार समिति गठित की जाएगी।

अभी तक राज्य में मोबाइल टावर लगाने को लेकर कोई नीति निर्धारित नहीं है। तमाम जगह इसे लेकर विवाद की स्थिति भी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के यहां इसे लेकर शिकायतें भी दर्ज करा रखी हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए नियमावली अधिसूचित कर दी है। 

केंद्र से मोबाइल टावर या केबल डालने के लिए लाइसेंसधारक जिस क्षेत्र में इनकी स्थापना करना चाहता है, वहां के स्थानीय निकाय में उसे निर्धारित प्रारूप पर तय शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। संबंधित पदाधिकारी को 30 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन के आधार पर परमिट जारी करने या उसे अस्वीकृत करने की कार्रवाई करनी होगी। अधूरे आवेदनों को सुधारने के लिए भी संबंधित लाइसेंसधारी को 15 दिन का समय दिया जाएगा।

बिना अनुमति के टावर लगाने वालों पर संबंधित निकाय और जिला स्तर पर गठित दूरसंचार समिति जुर्माना भी लगाएंगी। इसके अलावा सरकारी जमीनों या इमारतों पर टावर लगाने के लिए संबंधित निकाय शुल्क भी वसूलेंगे।


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