उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उप्रदव फैलाने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है। इस सरकार में उप्रदवियों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजकता स्वीकार नही हैं। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के अनुसार लखनऊ और मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा।
हिंसा में सम्पत्ति के नुकसान की वसूली को गठित अधिकरण के अध्यक्ष रिटायर जिला जज होंगे
उत्तर प्रदेश लोक और निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के बाबत गठित दावा प्राधिकरण में दो सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज होंगे जबकि मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी के अधिकारी होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित करेगी। जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे। यह चयन खोजबीन सह चयन समिति के जरिये किया जाएगा। दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि या फिर 65 साल की उम्र प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी।