यूपी में बसों की बॉडी बनाने वाली राजस्थान की कंपनी पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कंपनी अगले तीन वर्षों तक यूपी में कोई काम नहीं कर सकेंगी। परिवहन विभाग ने यूपी में पंजीकृत कंपनी पर नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। विभाग ने पहली बार यूपी में बस बॉडी निर्माण करने वाली कंपनी पर कार्रवाई का फैसला लिया है।
बीते दिनों लखीमपुर खीरी में कंपनी द्वारा निर्मित बस बॉडी के प्रकरण में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के निर्धारित ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) मानक के अनुसार बॉडी का निर्माण कार्य नहीं पाया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने यूपी में वाहनों के चेचिस पर बॉडी बनाने वाली कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
अब तय मानकों पर वाहनों की जांच होगी
वाहनों की चेचिस पर बने बॉडी की एआईएस के मानकों के आधार पर जांच होगी। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश भर के आरटीओ को पत्र भेजकर कहा है कि ऐसे वाहनों की जांच की जाएं जिनमें तय मानक के विरुद्ध वाहनों में निर्माण कार्य कराए गए हैं। ऐसे वाहनों की चेकिंग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 31 अगस्त तक वाहनों की चेकिंग अभियान चलाने के भी आदेश दिए गए हैं।